3] चूंकि सेबी ने 31 मार्च 2023 तक पैन आदि नहीं जुड़वाने / सम्बन्ध कराने [ linked ]पर लाभांश के साथ शेयर पर एक तरह की रोक [फ्रीज़ ] करने की चेतावनी जारी की थी लेकिन अब इसकी समय सीमा 30 सितम्बर 2023 की हुयी है। इस चेतावनी में कहा गया है कि सभी भौतिक शेयरधारकों को कंपनियों और आरटीए के साथ अपने पैन, केवाईसी और नामांकन का नवनीकरण / अद्यतनीकरण कराना चाहिए अन्यथा उनके भौतिक शेयर कंपनी द्वारा निष्प्रभावी [फ्रीज ] कर दिए जाएंगे और शेयरधारक लाभांश, बोनस शेयर और प्रथकीकरण [स्प्लिट्स ]जैसे किसी भी निगमित [कॉर्पोरेट] लाभ का दावा नहीं कर पाएंगे। भौतिक शेयरधारकों को इन शेयरों को प्रभावी [अनफ्रीज़ ] कराने के लिए उन्हें केवाईसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि ऐसे शेयर 31 दिसंबर 2025 तक निष्प्रभावी [फ्रीज ] रहते हैं, तो प्राधिकरण इसे बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मानेगा।
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