TDS- Tax Deducted at Source का संक्षिप्त रूप (short form) है। Payment करने वाले व्यक्ति को एक payment सीमा(threshold limit) से ऊपर भुगतान करने पर payment में से Tax काटना होता है और उसे सरकार के पास due date से पहले जमा करना होता है| April से February तक के महीनों के लिए जमा करना की date अगले महीने की 7 तारीख है जबकि मार्च के महीने के लिए 30 April (Government Deductors के लिए 7 April) है |
Coronavirus के कारण March 2020 से June 2020 तक के TDS पर लगाए गए Interest (ब्याज) में छूट नहीं दी गई है| ब्याज के दर को 12%/ 18% की जगह 9% कर दिया गया है| इसीलिए समय से जम्मा करना जरुरी है। इस समय ऑनलाइन भुगतान करना अच्छा रहेगा|
Lock down के time में GST payment पर interest कैसे calculate करना है ?
Online TDS के भुगतान की प्रक्रिया (Steps) कुछ इस तरह हैं –
Step-1: Login करें http://www.tin-nsdl.com > Services > e-payment pay tax online|
Step-2: किसी भी 1 challan को चुनें –
i) CHALLAN NO./ITNS 281 – कंपनी या गैर कंपनी Deductee द्वारा TDS/TCS भुगतान के लिए
ii) Form 26QB – संपत्ति की बिक्री पर TDS का भुगतान (TDS on sale of Property)
iii) Form 26QC – संपत्ति के किराए पर TDS का भुगतान (TDS on rent of Property)
Step-3: PAN / TAN (जैसा लागू हो) और अन्य अनिवार्य चालान विवरण(challan details) नीचे बताए अनुसार दर्ज करें।
1. CHALLAN NO./ITNS 281
- Tax Applicable – भुगतान की Category जिसकी ओर से TDS काट दिया गया है।
- Type of Payment – (200) TDS/TCS के नियमित लेनदेन के लिए और (400) Income Tax अधिकारियों द्वारा मांग के खिलाफ भुगतान के लिए |
- Nature of Payment – वह धारा (Section) जिसके तहत TDS/TCS काटा गया है।
- Assessment Year – वित्तीय वर्ष का अगला वर्ष | (Next year of financial year)
इसके बाद के details में पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर शामिल हैं। और अंत में कैप्चा कोड डाल दे।
2) Form 26QB/ Form 26QC
इसमें ऊपर बताए अनुसार details शामिल हैं लेकिन इसमें संपत्ति (property) से संबंधित details, व्यक्ति की स्थिति (Status of the person)अर्थात् निवासी या अनिवासी (resident or non-resident), संपत्ति का विवरण, ट्रांसफ़ेरे का पूरा नाम, हस्तांतरण का PAN, आदि शामिल हैं जैसा कि नीचे दी गई चित्र में दिखाया गया है।
3) CPC द्वारा की गई मांग का भुगतान – संपत्ति की बिक्री के खिलाफ TDS / संपत्ति के किराए के खिलाफ TDS
संपत्ति की बिक्री और किराए के मामले में, यदि कोई मांग उठाई जाती है, तो इस फॉर्म को ट्रांसफेरे के पैन , ट्रांसफरर, पावती संख्या (Acknowledgement no), मूल्यांकन वर्ष (Assessment year), आदि दिखाना होगा।
Step-4: दर्ज किए गए डेटा को जमा करने पर, एक स्क्रीन को प्रदर्शित किया जाएगा। यदि PAN/TAN, Income Tax Department मास्टर के अनुसार मान्य है, तो मास्टर के अनुसार करदाता का पूरा नाम पुष्टि स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा।
Step-5: डेटा की पुष्टि होने पर, करदाता को बैंक की नेट बैंकिंग (net banking) साइट पर निर्देशित किया जाएगा।
National Pension Scheme (NPS) in India
Step-6: करदाता को नेट-बैंकिंग प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड(user id / password) के साथ नेट-बैंकिंग साइट पर लॉगिन (Login) करना होगा और बैंक साइट पर भुगतान विवरण (payment details) दर्ज करना होगा।
Step-7: सफल भुगतान पर चालान काउंटरऑफिल (challan counterfoil) को CIN, भुगतान विवरण और बैंक के नाम से प्रदर्शित किया जाएगा जिसके माध्यम से ई-भुगतान (e-payment) किया जाएगा। यह प्रतिरूप भुगतान किए जाने का प्रमाण है।
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उपरोक्त लेख के लेखिका है- CA Rahul Gaur.
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